
चंदौली। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में चंदौली की अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम विकास वर्मा की अदालत ने आरोपी विजय कुमार सरोज को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 10 जुलाई 2021 को मुगलसराय कोतवाली में दर्ज किया गया था। मिर्जापुर जनपद के 138 बीके रेलवे कॉलोनी निवासी विजय कुमार सरोज के खिलाफ पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 376, 495 और 494 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पीड़िता का आरोप था कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पैरोकार अश्वनी राय ने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अवधेश कुमार पाण्डेय ने प्रभावी पैरवी की।
सभी साक्ष्यों और पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।