
अलीनगर (चन्दौली)- थाना क्षेत्र के कुचमन गांव में गत बुद्धवार को दबंगो द्वारा घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इस घटना में गर्भवती महिला समेत कई लोग घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आज एनसीआर तो दर्ज कर लिया लेकिन घायलों का मेडिकल के लिए टालमटोल करती जा रही है।ऐसे में पीड़ित परिवार उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है।

जीरो टॉलरेंस की सरकार में पुलिस के रवैये की पोल खोलती ये तावीरे अलीनगर थाने की है जहाँ पुलिस द्वारा मारपीट के मामले में उदाशीन रवैये के चलते दबंगो के हौसले बुलंद होते जा रहे है और पीड़ित पक्ष न्याय के लिए थाने की चौखट पर गुहार लगा रहा है।

घटना गत 4 मार्च की है जब अलीनगर थानाक्षेत्र अंतर्गत कुछमन गाव के पीड़ित छोटेलाल खरवार पुत्र रामवृक्ष ने पुलिस को तहरीर दी जिसमे उन्होंने बताया कि होली के दिन दोपहर करीब 1:30 बजे गांव के ही सनी यादव, अनिल यादव पुत्र मटर उर्फ गणेश यादव, कन्हैया यादव पुत्र महेन्द्र यादव, मोहित यादव पुत्र पप्पू यादव और विरू यादव पुत्र संतोष यादव नशे में धुत होकर बिना किसी विवाद के अभद्रता करने लगे और लाठी-डंडा और लोहे की रॉड लेकर छोटेलाल के दरवाजे पर पहुंच गए।

आरोप है कि सभी आरोपी गाली-गलौज करते हुए अचानक हमला कर दिए और पीड़ित को मारने लगे। जान बचाने के लिए जब पीड़ित घर के अंदर भागा तो आरोपियों ने घर में घुसकर महिलाओ व घर के अन्य लोगो से मारपीट की और सामनो की तोड़फोड़ करने लगे।इस दौरान पीड़ित को बचाने आए उसके बेटे मुकेश, गर्भवती बहू अंजली, पत्नी गीता देवी और भाभी गीना देवी को भी दबंगो द्वारा बुरी तरह पीटा गया।
पीड़ित का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने घर की महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए उनके कपड़े तक फाड़ दिए और घर में रखे कीमती सामान व दरवाजों में भी तोड़फोड़ की। मारपीट में सभी को गंभीर चोटें आई हैं।

पीड़ित ने बताया कि घटना की सूचना 112 नंबर को दी जिसके बाद उन्हें अलीनगर थाने बुलाया गया लेकिन पुलिस ने अगले दिन रिपोर्ट लिखवाने को कहा गया।घटना के दो दिन बीत जाने के बाद आज शुक्रवार को 5 आरोपियों के खिलाफ एनसीआर दर्ज तो कर लिया गया लेकिन मेडिकल के लिए अभी भी पुलिस टालमटोल कर रही है।

बहरहाल पुलिस ने मामले में सनी यादव, अनिल यादव, कन्हैया यादव, मोहित यादव और विरू यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2), 333, 74 और 324(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।