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रिहायसी इलाके में साइलेंट किलर हो सकता है ये जहरीला धुंआ

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मुगलसराय(चंदौली)- रिहायसी एरिया में चल रही है फैक्ट्रियां लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ रही है जिससे सरकारी महकमा बेखबर है और आंखें बंद कर सो रहा है। यह तस्वीर पड़ाव मुगलसराय मार्ग पर करवट के समीप की है जहां सड़क के किनारे खुलेआम फैक्ट्री का जहरीला धुआं कम उचाई की चिमनी से निकलकर आसपास प्रदूषण फैला रहा है।आसपास के रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ता यह ज़हरीला धुंआ किसी साइलेंट किलर से कम नहीं है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिमनी से निकलने वाले जहरीले धुंए व चिमनी की ऊंचाई का मानक तय करना चाहिए और यह उनकी जिम्मेदारी भी है।जिससे विभाग अनभिज्ञ है या फिर विभागीय मिली भगत से सारा कुछ चल रहा है।

आपको बतादे कि कारखानों और निर्माण स्थलों को धुआं व धूल नियंत्रित करने के लिए एंटी-स्मॉग गन और कवरिंग का उपयोग करना अनिवार्य है। एनजीटी अधिनियम, 2010 के तहत, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और पर्यावरण बहाली (Environmental Compensation) के तहत क्षतिपूर्ति लगाने का प्रावधान है।

report by- Mahendra Prajapati

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