
मुग़लसराय– खबर नगर पालिका परिषद पीडीडीयू नगर क्षेत्र से है जहां नगर की सफाई के दौरान सफाईकर्मियों द्वारा नगर का कूड़ा जगह जगह जला दिया जा रहा है जो न सिर्फ लापरवाही है बल्कि NGT नियमो का उलंघन भी है।ये जलता हुआ कूड़ा न सिर्फ राख के रूप में इर्द गिर्द बिखरेगा बल्कि इसका धुंआ काफी जहरीला और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है।ऐसे में पालिका के अधिशासी अधिकारी व उनके अधीनस्थों की लापरवाही उजागर होती है।
क्या है NGT नियम
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के उल्लंघन का अर्थ है पर्यावरण से संबंधित कानूनों जैसे वायु प्रदूषण,अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करना, जिससे पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य को नुकसान हो। यह एक गंभीर आपराधिक अपराध है जो जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है और इसके लिए जुर्माना, मुआवजा या जेल की सजा हो सकती है।