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दहेज लोभियों ने गर्भवती बहू मारपीट कर घर से निकाला,पति समेत पांच पर केस दर्ज

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चंदौली। जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के गौरी गांव की एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर मारपीट, प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता तारा देवी के अनुसार, उसका विवाह 9 मई 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से दिलीप उर्फ कालू पुत्र मदन उर्फ सुरेन्दर, निवासी ग्राम बैराठ थाना चकिया, जनपद चंदौली के साथ हुआ था। विवाह के समय उसके मायके पक्ष ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक लाख रुपये नकद, थान-परात, टीवीएस मोटरसाइकिल और अन्य घरेलू सामान दिया था। इसके बावजूद ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा।


आरोप है कि पति दिलीप उर्फ कालू, सास परभी देवी, ससुर मदन उर्फ सुरेन्दर और ननदें रिंका व पूजा लगातार सोने की सिकड़ी, सोने की अंगूठी और एक लाख रुपये और लाने का दबाव बनाते रहे। जब पीड़िता ने मायके की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की बात कही तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।
पीड़िता का कहना है कि इसी बीच वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद पति और अन्य परिजन गर्भपात कराने का दबाव बनाने लगे। मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। तारा देवी का आरोप है कि करीब तीन माह पहले दहेज की मांग को लेकर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया और उसका स्त्रीधन भी छीन लिया गया।
पीड़िता के मुताबिक, रात भर घर के बाहर रहने के बाद जब वह सुबह दोबारा घर में घुसी तो फिर मारपीट कर बाहर निकाल दिया गया। बाद में पति उसे जबरन चकिया बाजार ले गया और धमकी देते हुए छोड़ दिया कि बिना दहेज वापस आने पर जान से मार दिया जाएगा। किसी तरह मायके पहुंचकर उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई।
अलीनगर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति, सास, ससुर और दो ननदों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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