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काली महाल में अवैध रिफलिंग पर पूर्ति निरीक्षक की छापेमारी,दर्ज कराया मुकदमा

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मुगलसराय- खबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से जहां पूर्ति विभाग की छापेमारी में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ हुआ है।घटना शनिवार की है जब काली महल इलाके में नसीम नामक व्यक्ति के  अहाते में तीन मालवाहक गाड़ियां संदिग्ध दिखने पर पूर्ति निरीक्षक ममता सिंह द्वारा जब पूछताछ की गई तो मौके पर मौजूद नीरज कुमार उर्फ छोटू ने बताया कि वह गैस ट्राली मैन है और गाड़ी खराब होने के कारण सभी सिलेंडर नीचे उतार कर गाड़ी  ठीक कर रहा है। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक ने बगल में खड़ी दूसरी गाड़ी को जब चेक किया तो उसमें स्टेरिंग के बगल में रिफिलिंग मशीन व उसी वाहन के नीचे जमीन पर एक और रिफिलिंग मशीन व कुछ सिलेंडर कैप मिले। इस संबंध में पूर्ति निरीक्षक ने जब एचपी कंपनी के आनंद गैस एजेंसी नई बस्ती के डीलर से संपर्क किया तो पता लगा कि सिलेंडर उन्ही के गोदाम का है और सुबह ट्राली मैन नीरज उर्फ छोटू को 30 सिलेंडर डिलीवरी के लिए दिया गया है।लेकिन एजेंसी मालिक ने यह भी बताया कि उन्हें कंज्यूमर को होम डिलीवरी करने के लिए सिलेंडर दिया गया है और जिस जगह सिलेंडर बरामद हुआ है वहां के लिए उसे सिलेंडर नहीं दिया गया है। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि घरेलू सिलेंडर को मशीन के माध्यम से गैस निकाल कर अवैध तरीके से दूसरे सिलेंडर में रिफलिंग करने का कार्य किया जा रहा था।जिससे घरेलू गैस के कंज्यूमर को मानक के अनुरूप गैस का वजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अपराध है। बहरहाल पूर्ति निरीक्षक ने मुगलसराय कोतवाली में मामला दर्ज करा दिया है। इस घटना को लेकर गैस रिफिलिंग करने वाले दुकानदारों व ट्रॉलीमैनो में हड़कंप मच गया।

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