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एनजीटी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे पालिकाकर्मी

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चन्दौली (न्यूज डेस्क) – खबर पीडीडीयू नगर से है जहां पालिका कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया है जहां नगर के कूड़े को बिना ढके नगर की सड़कों से गुजरते हुए अलीनगर क्षेत्र में ले जाया जाता है। खुले ट्रक से कूड़ा रास्ते पर बिखरता जाता है साथ ही उससे निकलने वाली दुर्गंध से आमजन को संक्रमण जनित बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। इस तरफ न तो चेयरमैन सोनू किन्नर ध्यान देते है और न ही अधिशासी अधिकारी राजीव मोहन सक्सेना का ध्यान जाता है और कर्मचारी मनमाने तरीके से कूड़े का जहां तहां निस्तारण करते चले आ रहे हैं।

एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमानुसार नगरपालिका के कूड़े को खुले में या बिना ढके ट्रकों या किसी वाहनों से ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। कूड़ा ढोने वाले वाहनों को अनिवार्य रूप से ढक कर चलना चाहिए ताकि कचरा सड़क पर न गिरे।

खुले में कूड़ा ढोते पालिका की गाड़ी

क्या कहता है NGT नियम

●अपशिष्ट ले जाने वाले सभी वाहनों ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक को ढका होना चाहिए।

●पहली बार नियम तोड़ने पर 5 से 25 हजार रुपये और बार-बार उल्लंघन करने पर 10 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना यानी पर्यावरणीय मुआवजा लग सकता है।

●सड़क के किनारे, नदियों, नालों, या सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकना या खुला छोड़ना प्रतिबंधित है।

●कूड़ा केवल चिन्हित डंपिंग साइट पर ले जाया जाना चाहिए। 

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