
चंदौली। जिले में जरूरतमंद और असहाय बच्चों को सुरक्षित पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रोबेशन विभाग ने पहल की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत इच्छुक व्यक्तियों एवं संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इस पहल का उद्देश्य ऐसे बच्चों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण सुनिश्चित करना है, जिन्हें परिवार का सहारा नहीं मिल पा रहा है। इसके तहत योग्य आवेदक ‘फिट पर्सन’, ‘फिट फैसिलिटी’, ‘फोस्टर केयर’ और ‘ग्रुप फोस्टर केयर’ के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं।
अधिकारी ने बताया कि यह सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क होंगी और समाजसेवा की भावना से कार्य करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने वाले व्यक्ति या संस्थाएं शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ-साथ किसी भी प्रकार की आपराधिक या अनैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होनी चाहिए। साथ ही, बाल संरक्षण या सामाजिक कार्य का अनुभव होना भी आवश्यक है।
इच्छुक आवेदक विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र Mahila Kalyan UP official website से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, विकास भवन विछियाँ कलां, चंदौली में संपर्क कर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों और संस्थाओं से इस पहल में भाग लेकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य में योगदान देने की अपील की है।