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कीटनाशक विक्रेताओं का आईपीएमएस पोर्टल पंजीकरण अनिवार्य

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चन्दौली -स्नेह प्रभा जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि। अब कीटनाशकों की विक्री और उपयोग को पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने जनपद में संचालित सभी थोक एवं फुटकर कीटनाशक विक्रेताओं का पंजीकरण ऑनलाइन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण के कीटनाशी कारोबार करने वालों पर कीटनाशी एक्ट 1968 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अतएव जनपद के समस्त विक्रेता एवं कंपनी भी अपनी दुकानों का पंजीकरण आईपीएमएस पोर्टल www.आईपीएमएस.गोव.इन वेवसाइट पर अनिवार्य रूप से करायें। पंजीकरण की प्रक्रिया मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर और ई-मेल आइडी के आधार पर पूरी की जानी है। यदि पंजीकरण करते समय कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो विक्रेता, डीलर, विनिर्माता कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कीटनाशक विक्रेता का आईपीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हुआ पाया जाएगा तो संबंधित विक्रेता पर कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में समस्त जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की स्वयं की होगी। अतः सभी कीटनाशी विक्रेताओं से अपील है कि वे शासन के निर्देशों का पालन करते हुए समय रहते आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण पूरा करें, ताकि अनावश्यक कार्रवाई न करनी पड़े.

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