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हाईकोर्ट के आदेश पर खिलची रजडीहा में तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू

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इलिया(चन्दौली) । क्षेत्र के खिलची रजडीहा गांव स्थित तालाब की सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए प्रशासन ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से भूमि का सीमांकन कार्य प्रारंभ कराया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा।
बताया जाता है कि तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में गांव निवासी रामबचन सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि सरकारी तालाब की भूमि को तत्काल कब्जामुक्त कराया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया और मंगलवार को सीमांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
राजस्व अभिलेखों के अनुसार आराजी संख्या 138, 144, 160 तथा गाटा संख्या 200 की कुल लगभग 5.595 हेक्टेयर भूमि तालाब खाते में दर्ज है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि इस जमीन पर करीब 58 लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस संबंध में तहसीलदार देवेंद्र यादव पहले ही संबंधित लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी कर चुके हैं।
मंगलवार को नायब तहसीलदार आरिफ, राजस्व निरीक्षक इलिया व सैदूपुर सहित कई राजस्व कर्मियों की देखरेख में सीमांकन का कार्य शुरू कराया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है और पूरे इलाके में हलचल बनी हुई है।
उपजिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि तालाब की भूमि का सीमांकन कार्य शुरू कर दिया गया है। जांच में जो भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर काबिज पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे बेदखल किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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